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 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के एडवोकेट जनरल  को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के एडवोकेट जनरल को जारी किया नोटिस

May 20, 2020, 08:52 PM

लखनऊ 20 मई। एसोसिएशन आॅफ प्राइवेट स्कूल आॅफ यूपी की ओर से एक रिट याचिका दायर की गई। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल द्वारा जिसमें श्री रवि प्रकाश गुप्ता, एडवोकेट, श्री मनीष वैश्य और श्री मेहुल गुप्ता द्वारा सहायता की गई थी। जिसमें माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार और माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की डिवीजन बेंच द्वारा उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को सोमवार को एक नोटिस जारी करके सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस केस की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। 
    शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, यू.पी. दिनांक 27.04.2020 और 01.05.2020 के क्रमशः आदेश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि चूंकि स्कूल तीन महीने तक बंद रहेंगे और गर्मी की छुट्टी के बाद ही खोले जाने की उम्मीद है, इसलिए स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई केवल नौ महीने के लिए होंगी, ऐसे में सत्र 2020-2021 में फीस बढ़ाने के लिए कोई औचित्य नहीं है। और इसलिए, निजी स्कूल इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कोई फीस नहीं बढ़ायेंगे। जबकि यह सत्य नहीं है क्योंकि पूरे लाॅक डाउन के पीरियड में आॅन लाइन पढ़ाई हुई है और आज कल भी आॅन लाइन पढ़ाई चल रही है। तथा जब तक लाॅक डाउन रहेगा तब तक पढ़ाई आॅन लाइन जारी रहेगी।
    वास्तविकता यह है कि बच्चों को कक्षाओं में बैठाकर पढ़ाने के स्थान पर उन्हें आॅनलाइन पढ़ाने में शिक्षकों को पहले से काफी अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। अतः शासनादेश दिनांक 27.04.2020 और 01.05.2020 को इस आधार पर जारी करना कि बच्चों की पढ़ाई लाॅकडाउन की अवधि में नहीं हुई है, सही नहीं है। 

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